मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा;-
– आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
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– वह सभी बालिकाएं जिनका जन्म 01 जून 2016 या उसके बाद हुआ है, वह योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
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– ऐसी बालिकाएं लाभ के पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक चरण में शिक्षारत हैं, या रही है।
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– योजना के तहत दी जाने वाली अगली किस्तों का लाभ तभी देय होगा जब लाभार्थी ने पूर्व की किस्तों का लाभ प्राप्त किया हो।
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