प्रसूति सहायता योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन (Prasuti Sahayata)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षित शिशु एवं मातृ दर को बढ़ावा देने के लिए एक नयी स्कीम की शुरुआत की है इस स्कीम का नाम “प्रसूति सहायता योजना” है। इस स्कीम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 16000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता महिलाओं को दो किस्तों में प्रदान की जाती है। श्रमिक प्रसूति सहायता योजना का लाभ श्रमिक वर्ग की महिलाएं में बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाली गर्भवती महिलाएं ही उठा सकती है। MP Shramik Prasuti Sahayta Yojana की पूरी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज आदि आप इस लेख्य के अंतर्गत मिल जाएंगे। इसलिए योजना से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

Madhya Pradesh Prasuti Sahayta Yojana 2021

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 अप्रैल 2018 को की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए गर्भवती महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनो में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का आधा 50% धनराशि हितलाभ के रूप में प्रदान की जाती है। एमपी प्रसूति सहायता योजना के तहत दिया जाने वाला आर्थिक लाभ लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि से महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अच्छे से चिकित्सकीय परिक्षण करा सकेंगी एवं उचित एवं पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकेंगी। इससे बच्चो में कुपोषण की समस्या कम होगी एवं शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी होगी।

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मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना रजिस्ट्रेशन

मध्य प्रदेश राज्य की इच्छुक एवं पात्र गर्भवती महिलाए जो प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन आप लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर करना होगा। आप सम्बंधित विभाग जाकर वहां से प्रसूति सहायता योजना फॉर्म PDF प्राप्त कर लें। उसके बाद फॉर्म को ध्यानपूर्वक सही-सही भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके फॉर्म जमा करा दें। इस प्रकार आपका प्रसूति सहायता योजना में सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। MP Prasuti Sahayta Yojana के तहत प्राप्त होने वाली सहायता राशि लाभार्थी महिलाओं को दो किस्तों में प्रदान की जाती है पहली क़िस्त 4000/- रूपए की एवं दूसरी क़िस्त 12000/- रूपए की मिलती है। योजना से जुडी अधिक जानकारी के लिए लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।

Details Of Prasuti Sahayta Yojana Madhya Pradesh

योजना का नाम प्रसूति सहायता योजना
राज्य मध्य प्रदेश
कब शुरू की गयी 1 अप्रैल 2018
उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी श्रमिक एवं बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाली गर्भवती महिलाएं
आर्थिक लाभ 16000/- रूपए
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन

प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश 2021 का उद्देश्य

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग एवं बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार एवं विभिन्न प्रकार की स्वास्थय सम्बन्धी जांच कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत देय वित्तीय लाभ से गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अच्छे से अपना ईलाज करा सकेंगी तथा पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकेंगी। जिससे शिशु मृत्यु-दर एवं कुपोषण की समस्या कम होगी एवं गरीब परिवारों की महिलाओं को वित्तीय समस्याओं से भी नहीं जूझना पड़ेगा।

MP Prasuti Sahayata Yojana के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता

इस योजना के अंतर्गत श्रमिक महिलाओं को कुल 16000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यह राशि लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को दो किस्तों में प्रदान की जाती है, जो निम्नप्रकार हैं:-

  • पहली क़िस्त: इस स्कीम के अंतर्गत पहली क़िस्त 4000/- रूपए की दी जाती है। यह राशि गर्भवती महिला को तब दी जायेगी जब डिलीवरी होने के 3 महीने पहले डॉक्टर तथा ए.एन.एम. द्वारा जांच करवाने एवं आवश्यक टीकाकरण करवाने पर दी जाती है।
  • दूसरी क़िस्त: योजना के तहत दी जाने वाली दूसरी क़िस्त 12000/- रूपए की होती है। यह सहायता राशि महिला को तब प्रदान की जाती है जब महिला की डिलीवरी हो जाती है तथा नवजात शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए एचबीवी टीकाकरण Zero Dose, VCG, OPD and HBV Vaccination का टीका लगवाने के बाद प्राप्त होगी।

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • प्रसूति सहायता योजना का लाभ श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाओं एवं बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 16000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • जननी सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं भी प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कर सकती हैं।
  • इस स्कीम के जरिये शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना है।
  • योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि से गर्भवती महिलाओं को उचित एवं पोष्टिक आहार मिल सकेगा, जिससे बच्चो में कुपोषण की समस्या कम होगी।

प्रसूति सहायता योजना हेतु पात्रता

  • आवेदिका मध्य प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं ही इस योजना में आवेदन कर सकती है।
  • महिला स्वयं का महिला का पति श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत हो।
  • राज्य में गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • महिला की डिलीवरी शासकीय चिकित्सालय में होनी चाहिए।

श्रमिक प्रसूति सहायता योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र
  • डिलीवरी सम्बन्धी दस्तावेज़
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

प्रसूति सहायता योजना 2021 में आवेदन कैसे करें?

इच्छुक महिला उम्मीदवार को प्रसूति सहायता योजना की पात्रता मानदंडों की पूरा करते हैं, वह इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। Prasuti Sahayta Yojana में आवेदन करने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको प्रसूति सहायता योजना फॉर्म MP की आवश्यकता होगी।
  • आप यह फॉर्म अपने नजदीक लोक स्वास्थय केंद्र अथवा परिवार कल्याण विभाग में जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को सही सही भरें।
  • उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटेच करें।
  • अब पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को एक बार पुन चेक कर ले, यदि कोई त्रुटी दिखाई दे तो उसे ठीक कर लें।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को स्वास्थय केंद्र अथवा परिवार कल्याण विभाग में जमा करा दें।
  • इस प्रकार आपका प्रसूति सहायता योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।

नोट: भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए.एन.एम. (ANM) / चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। आवेदिका को प्रसव की तिथि से 6 महीने पहले आवेदन करना होगा। यदि महिला किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाती है तो डिलीवरी के तुरंत बाद इस योजना में आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।

Important Links

MP Prasuti Sahayta Yojana Official WebsiteClick Here
PBGRCHome Page

FAQs (Frequently Asked Questions)

Q: प्रसूति सहायता योजना क्या है?

Ans: इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित स्वास्थय देखभाल एवं पोष्टिक आहार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Q: Prasuti Sahayta Yojana MP के अंतर्गत कितने रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

Ans: इस स्कीम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 16000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Q: इस योजना में आवेदन कैसे करें?

Ans: आप लोक स्वास्थय केंद्र या परिवार कल्याण केंद्र जाकर इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।

Q: प्रसूति सहायता योजना आवेदन फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें?

Ans: आप लोक स्वास्थय केंद्र या परिवार कल्याण केंद्र जाकर Prasuti Sahayta Yojana Application Form PDF प्राप्त कर सकती हैं।

Q: क्या अन्य राज्य की महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकती हैं?

Ans: जी नहीं, केवल मध्य प्रदेश राज्य की गर्भवती महिलाएं ही इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।

Updated: October 9, 2021 — 4:05 pm

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