– राजस्थान के निवासी कोई भी व्यक्ति करदाता है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।

– 1 लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

– जिस व्यक्ति के परिवार मे चार पहिया का वाहन है।

– सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति।

– ऐसा कोई कृषक जिसके पास सीमांत कृषक के लिए जो भूमि निर्धारित की गई है। उससे अधिक जमीन है।

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