Rajasthan Government launched Rajssp social security pension scheme for Old Age, Widow, and Handicapped apply online, check status, list at rajssp.raj.nic.in. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की लाभकारी योजनाओं में से एक है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, विधवा/निराश्रित/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं, एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत चार प्रकार की पेंशन योजनाएं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजनाएं संचालित हैं।
आज इस लेख में हम इन्ही पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करने जा रहें हैं। सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि की जानकारी आपको इस लेख के अंतर्गत मिल जायेगी। इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ लेख पर अंत तक बने रहें।
- Rajasthan Social Security Pension Scheme 2022
- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रकार
- राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2022
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 202
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2022
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
- About Rajasthan Social Security Pension Scheme (RajSSP Portal)
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2022 का उद्देश्य
- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि
- Rajasthan Pension Scheme Rajssp 2022 के लाभ एवं विशेषताएं
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्टेटिस्टिक्स
- Eligibility Criteria of Rajasthan Social Security Pension Scheme
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पात्रता की जांच करने की प्रक्रिया
- जन आधार कार्ड से पात्रता की जांच करने की प्रक्रिया
- मानदंड के आधार पर पात्रता की जांच करने की प्रक्रिया
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करे? (Rajssp Registration Online)
- RajSSP Pensioner Online Status (रजिस्ट्रेशन स्थिति)
- RajSSP Pensioners List देखने की प्रक्रिया | Rajasthan Beneficiary Report
- पेंशन पेमेंट रजिस्टर देखने की प्रक्रिया
- पेंशनर कंप्लेंट करने की प्रक्रिया
- Important Links
- Rajasthan Social Security Pension Scheme Helpline Number
- FAQs (Frequently Asked Questions)
Rajasthan Social Security Pension Scheme 2022
Rajasthan Social Security Pension Scheme 2022 के अंतर्गत जरूरतमंद वृद्ध, विधवा, एवं विकलांग नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है। राजस्थान पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है। इसलिए Rajasthan Pension Scheme के अंतर्गत संचालित वृद्ध, विधवा, एवं विकलांग पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास एक सक्रिय एवं बचत बैंक खाता होना आवश्यक है, एवं बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Rajasthan Social Security Pension Scheme 2022 के अंतर्गत सभी जातिवर्ग (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग) के महिला एवं पुरुषों को उनकी आयु के आधार पर पेंशन प्रदान की जाती है।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रकार
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2022
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2022 के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के नागरिकों को 750/- रूपए एवं 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को 1000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाति है। (Under the Rajasthan Old Age Pension Scheme financial assistance of Rs 750/- is provided to citizens below 75 years of age and Rs 1000/- to old citizens of 75 years and above) राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष एवं 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला उठा सकती है।
इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक की वार्षिक आय 48000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए। Old Age Pension Scheme 2022 के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से वरिष्ठ नागरिक अच्छे से जीवनयापन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 202
इस योजना को राजस्थान विधवा पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं आवेदन कर सकती है। Rajasthan Vidhwa Pension Scheme 2022 के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम है उन्हें ₹500, 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750, 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000, 75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना 2022 का लाभ सिर्फ वही विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं उठा सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 48000/- रूपए या इससे कम हो।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2022
इस योजना को राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग होना चाहिए। इस योजना में 40% या उससे अधिक निःशक्तता से ग्रसित, प्राकृतिक रूप से बोने जिनकी लम्बाई 3 फीट 6 इंच से कम हो, एवं हिजड़ापन से ग्रसित लोगों को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की वार्षिक 60000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए।
Rajasthan Viklang Pension Yojana 2022 के अंतर्गत 55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को ₹750, 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000, 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250, कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाती है।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला, एवं 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष आवेदन कर सकता है। लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप है। लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम को ₹750 एवं 75 वर्ष व अधिक को ₹1000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
About Rajasthan Social Security Pension Scheme (RajSSP Portal)
Scheme Name | Rajasthan Social Security Pension Scheme |
State | Rajasthan |
Department | Social Welfare Department |
Objective | Providing pension to needy old, widow and disabled citizens |
Beneficiary | Citizen of State |
Type of Pension | Old Age Pension, Widow Pension, Disabled Pension |
Application Mode | Online/Offline |
Official Website | https://rajssp.raj.nic.in |
Related Links-
- Rajasthan SSO ID Registration 2022
- Jan Suchna Portal Rajasthan
- PMEGP Scheme 2022
- Pan Card Correction Form PDF
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2022 का उद्देश्य
इस स्कीम को शुरू करने का मुख्य आर्थिक रूप से कमजोर, बीपीएल रेखा से निचे जीवन-यापन करने वाले, एवं जरूरतमंद वृद्ध नागरिकों, विधवा/निराश्रित/तलाकशुदा महिलाओं, एवं शारीरिक रूप से विकलांग एवं अथवा मानसिक रूप से विमंदित व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके, एवं उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर न होना पड़े।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि
पेंशन योजना | पेंशन राशि |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | 75 वर्ष से नीचे के नागरिकों के लिए- ₹750/- 75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1000/- |
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना | 18 से 55 वर्ष के नागरिकों के लिए- ₹500/- 55 से 59 वर्ष के नागरिकों के लिए- ₹750/- 60 वर्ष से 74 वर्ष के नागरिकों के लिए- ₹1000/- 75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1500/- |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | 55 वर्ष से नीचे की महिला के लिए तथा 58 वर्ष से नीचे के पुरुष के लिए- ₹750/- 55 वर्ष या फिर उससे ऊपर की महिला के लिए तथा 58 वर्ष या फिर उससे ऊपर के पुरुष के लिए- ₹1000/- (75 वर्ष तक) 75 वर्ष तथा उससे ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1250/- लेप्रोसी फ्री लाभार्थियों के लिए- ₹1500/- |
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना | 75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1000/- 75 वर्ष से नीचे के नागरिकों के लिए- ₹750/- |
Rajasthan Pension Scheme Rajssp 2022 के लाभ एवं विशेषताएं
- यह स्कीम राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी है।
- इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजनाएं शामिल है।
- Rajasthan Social Security Pension Scheme 2022 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं एवं विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है।
- राजस्थान पेंशन योजना से वृद्ध, विधवा महिलाएं, एवं विकलांग लोग सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे।
- इस योजना से वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्टेटिस्टिक्स
पेंशन | पेंशनर | आधार | जनाधार | बैंक अकाउंट |
वृद्जन पेंशन योजना | 5764081 | 5612157 | 5628493 | 5720316 |
विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | 595801 | 572109 | 574011 | 587633 |
एकल नारी पेंशन योजना | 2029706 | 1985426 | 1986150 | 2017780 |
कृषक वृद्धजन पेंशन योजना | 264456 | 263464 | 262593 | 264394 |
कुल पेंशनर | 8654044 | 8433156 | 8451247 | 8590123 |
Eligibility Criteria of Rajasthan Social Security Pension Scheme
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राजस्थान वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, एवं लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजनायें संचालित हैं जिनकी पात्रता मानदंड निम्नप्रकार है:-
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकता है।
- आवेदक की सभी स्त्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 48000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/निराश्रित/तलाकशुदा महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती है।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 48000/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के घर में कोई कमाऊ सदस्य नहीं होना चाहिए।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
- इस योजना के अंतर्गत 40% या इससे अधिक विकलांगता से पीड़ित महिला/पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते है।
- प्राकृतिक रूप से बोने- 3 फिट 6 इंच से कम होनी चाहिए।
- हिजडापन से ग्रसित।
- आवेदक की सभी स्त्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 60000/- रूपए या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
- इस योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष आवेदन कर सकता है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- विधवा महिला के पति का प्रमाणपत्र
- तलाकशुदा महिला के तलाक का प्रमाण
- बैंक पास बुक
- बैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पात्रता की जांच करने की प्रक्रिया
ऐसे उम्मीदवार जो राजस्थान पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते है, तो सबसे पहले वह अपनी पात्रता की जांच कर लें, जो निम्नप्रकार है:-
जन आधार कार्ड से पात्रता की जांच करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Check Pensioner Eligibility Janaadhaar” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज आपको “JanaadhaarId/EnrollmentId” एवं “Captcha Code” दर्ज करके “Check” बटन पर क्लिक करना है।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आप पात्रता की जांच कर सकते है।
मानदंड के आधार पर पात्रता की जांच करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले RajSSP की ऑफिसियल पोर्टल rajssp.raj.nic.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज में आपो “Check Pensioners Eligibility By Criteria” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको लिंग, उम्र, श्रेणी, आयु, दिव्यांगता, दिव्यांगता का प्रतिशत आदि विवरण दर्ज करना होगा।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद “Check” बटन पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक के बाद सम्बंधित जानकारी खुल जायेगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करे? (Rajssp Registration Online)
इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो राजस्थान पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको राजस्थान एसएसओ पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन होना होगा।
- यदि आपके पास Rajasthan SSOID नहीं हैं, तो सबसे पहले आप पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आपको “RajSSP” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपको जनाधार नंबर दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने ऑनलाइन पेंशन आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको सबसे पहले पेंशन योजना का चयन करना है, उसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो, एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद अंत में “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप ऑनलाइन राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन कर सकेंगे।
नोट: यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असक्षम हैं, तो आप अपने नज़दीकी ई-मित्र या पब्लिक SSO केंद्र पर जाकर इस योजना में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
RajSSP Pensioner Online Status (रजिस्ट्रेशन स्थिति)
RajSSP Pensioners Beneficiary Status: आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सबसे पहले आपको RajSSP Portal की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “Reports” टैब का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Pensioners Online Status” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Application No” एवं “Captcha Code” दर्ज करके “Show Status” बटन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आवेदन की स्थिति आपके सामने खुल जायेगी।
RajSSP Pensioners List देखने की प्रक्रिया | Rajasthan Beneficiary Report
पेंशन सूची राजस्थान 2021-22: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के अंतर्गत संचालित वृद्धावस्था, विधवा, एवं विकलांग पेंशन सूची देखने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको राजस्थान सामजिक सुरक्षा पेंशन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Beneficiary Report” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको अपने जिले के नाम पर क्लिक करना है।
- उसके बाद तहसील, ग्राम पंचायत एवं वार्ड का चयन करना है।
- सभी विवरणों का चयन करने के लाभार्थियों की सूची खुल जायेगी।
पेंशन पेमेंट रजिस्टर देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको “Reports” मेनू पर क्लिक करना है।
- इसके बाद अगले पेज में आपको “Pension Payment Register” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Sanction No” एवं “Captcha Code” दर्ज करके “Show Report” बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप पेंशनर पेमेंट रजिस्टर देख पाएंगे।
पेंशनर कंप्लेंट करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” मेनू पर क्लिक करना है।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Pensioners Complaint” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- इस पेज में आपको एप्लीकेशन नंबर, नाम, एवं शिकायत दर्ज करके “Save” बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप ऑनलाइन RajSSP Portal के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हो।
Important Links
RajSSP Official Website | Click Here |
Pensioners Online Status | Click Here |
Beneficiary Reports | Click Here |
Pensioner Payment Register | Click Here |
Pensioner Complaint | Click Here |
Rajasthan SSO ID Registration | Click Here |
PBGRC Home | Click Here |
Rajasthan Social Security Pension Scheme Helpline Number
- Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637
- Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic.in
- For Pensioner Yearly Verification : [email protected]
FAQs (Frequently Asked Questions)
इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध, विधवा, एवं विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट rajssp.raj.nic.in है।
इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, एवं कृषक वृद्धजन पेंशन योजनायें संचालित हैं।
इस योजना में 75 वर्ष से कम आयु के नागरिकों को 750/- रूपए एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000/- रूपए पेंशन मिलती है।
इस स्कीम के अंतर्गत राज्य की विधवा/निराश्रित/तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस स्कीम के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500, 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750, 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000, 75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500 रूपए मिलते हैं।
इस स्कीम के अंतर्गत 40% या इससे अधिक विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का हेल्पलाइन नंबर :0141-5111007, 5111010, 2740637 है।