Palanhar Yojana Rajasthan 2021 Online Registration: राजस्थान सरकार द्वारा 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए “पालनहार योजना” शुरू की गयी है। इस योजना के तहत बालक / बालिकाओं की देखभाल एवं पालन पोषण की व्यवस्था परिवार के अन्दर किसी निकटतम रिश्तेदार / परिचित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। बालक / बालिकाओं का देखभाल करने वाले को पालनहार कहा जाता है। बालक / बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शेक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पालनहार योजना के अंतर्गत प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। आज इस लेख में हम आपको राजस्थान पालनहार योजना से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, लाभ, उद्देश्य, लाभार्थी सूची आदि साझा कर रहें है। इसलिए Palanhar Yojana से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।
- Rajasthan Palanhar Yojana 2021
- राजस्थान पालनहार योजना 2021 का उद्देश्य
- Palanhar Yojana Rajasthan in Hindi
- Rajasthan Palanhar Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- Palanhar Yojana 2021 के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि
- राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत पात्र बालक / बालिका की श्रेणी
- पालनहार योजना राजस्थान 2021 की पात्रता
- राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पालनहार योजना राजस्थान 2021 में आवेदन कैसे करें?
- पालनहार भुगतान की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- पालनहार योजना राजस्थान 2021 लिस्ट देखने की प्रक्रिया
- Important Links
- Rajashtan Palanhar Yojana Helpline Number
- FAQs (Frequently Asked Questions)
Rajasthan Palanhar Yojana 2021
पालनहार योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत विकलांग माता-पिता के बच्चों, गंभीर बीमारी से ग्रसित माता-पिता के बच्चों एवं मृत्यु दंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चों, तलाकशुदा / विधवा / परित्यक्ता महिला के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Rajasthan Palanhar Yojana के अंतर्गत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 500/- रूपए प्रतिमाह और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000/- रूपए प्रतिमाह एवं वस्त्र, स्वेटर, एवं अन्य समाग्री खरीदने के लिए 2000/- रूपए सालाना प्रदान किये जाते हैं। राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत 2 से 6 वर्ष के बच्चे का आंगनवाडी में नामांकन कराना अनिवार्य है, एवं 6 वर्ष के बाद स्कूल में प्रवेश दिलाना आवश्यक है।
राजस्थान पालनहार योजना 2021 का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अनाथ/पालनहार बच्चे (जिनके माता/पिता दोनों अथवा पिता की मृत्यु हो गयी हो) को शिक्षा एवं उनके पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को शिक्षा मिल सकेगी एवं उनका पालन पोषण घर पर ही हो सकेगा। Rajasthan Palanhar Yojana के अंतर्गत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 500/- रूपए एवं स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000/- रूपए प्रतिमाह मिलता है। इसके अलावा स्कूल युनिफोर्म, जूते, स्वेटर इत्यादि सामान खरीदने के लिए प्रतिवर्ष 2000/- रूपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जाती है। राजस्थान पालनहार योजना से अनाथ बच्चे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।
Palanhar Yojana Rajasthan in Hindi
योजना का नाम | पालनहार योजना |
राज्य | राजस्थान |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | बच्चों को शिक्षा प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के अनाथ बच्चे |
आर्थिक लाभ | 5 वर्ष तक के बच्चे को 500 रूपए 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000/- रूपए प्रतिमाह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html |
Rajasthan Palanhar Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2005 शुरू किया गया था।
- इस स्कीम के अंतर्गत अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता दोनों अथवा पिता की मृत्यु हो गयी है, उन्हें शिक्षा एवं पालन पोषण के आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- पालनहार योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- इस स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को 500/- रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल में प्रवेश के बाद 1000/- रूपए प्रतिमाह प्रदान किये जाते है।
- इसके अलावा कपडे, जूते, स्वेटर आदि खरीदने के लिए 2000/- रूपए प्रतिवर्ष अलग से प्रदान किये जाते हैं।
- इस योजना के माध्यम से बच्चे आत्मनिर्भर, सशक्त एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनेंगे।
Palanhar Yojana 2021 के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि
- इस योजना के अंतर्गत 0-5 वर्ष के बच्चों को 500/- रूपए प्रतिमाह प्रदान किये जाते है।
- इसके बाद स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000/- रूपए प्रदान किये जाते हैं।
- स्कूल युनिफोर्म, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए सालाना 2000/- रूपए अतिरिक्त प्रदान किये जाते हैं।
राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत पात्र बालक / बालिका की श्रेणी
- अनाथ बच्चे
- मृत्यु दंड / आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे।
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे।
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे।
- एच.आई.वी. / एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता / पिता के बच्चे।
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे।
- विशेष योग्यजन माता / पिता के बच्चे।
- तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे
पालनहार योजना राजस्थान 2021 की पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनाथ/पालनहार बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनवाडी भेजना अनिवार्य है।
- तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पालनहार का आधार कार्ड (जिनके द्वारा बच्चे की परवरिश की जाएगी)
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जनआधार कार्ड
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- अनाथ बच्चो के पालन-पोषण का प्रमाण पत्र
- बच्चे का आगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- स्कूल में प्रवेश का प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
पालनहार योजना राजस्थान 2021 में आवेदन कैसे करें?
ऐसे उम्मीदवार पालनहार योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको Palanhar Yojana Rajasthan Form डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन फॉर्म आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से या ऑफिसियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस लेख में हमने Palanhar Yojana Application Form PDF की लिंक साझा की है।
- आप लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी समस्त आवश्यक जानकारी सही सही दर्ज करें।
- उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- फॉर्म पूर्णरूप से भर जाने के बाद शहरी क्षेत्र के लोग समाज कल्याण विभाग जाकर फॉर्म को जमा करें।
- ग्रामीण क्षेत्र के लोग विकास अधिकारी के यहाँ फॉर्म को जमा करायें।
- इस प्रकार आपका राजस्थान पालनहार योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।
पालनहार भुगतान की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
Palanhar Yojana Rajasthan Payment Status: पालनहार योजना राजस्थान में भुगतान की स्थिति चेक करने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Apply Online/E-Services” सेक्शन के अंतर्गत “Palanhaar Payment Status” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको शेक्षणिक वर्ष (Academic Year) का चयन करना होगा।
- उसके बाद भामाशाह नंबर या एप्लीकेशन आईडी (Bhamashah Number or Application ID) एवं केप्चा कोड दर्ज करके “Get Status” बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद भुगतान की स्थिति आपके सामने खुल जायेगी।
आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
Rajasthan Palanhar Yojana Application Status: आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको राजस्थान जनसूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको “Schemes” के विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में “Palanhar” टाइप करके सर्च करना है।
- इसके बाद आपको “Palanhar Yojana Beneficiary Information” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा।
- इस पेज में आपको “Palanhar Yojana and Beneficiaries Information (Know about your application status)” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Application Status” के विकल्प का चयन करना है।
- उसके बाद भुगतान वर्ष का चयन करके आवेदन क्रमांक या एस आर डी आर नंबर दर्ज़ करे और “खोजें” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद पालनहार योजना आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जायेगी।
पालनहार योजना राजस्थान 2021 लिस्ट देखने की प्रक्रिया
Palanhar Yojana Rajasthan 2021 List: ऐसे उम्मीदवार जो पालनहार योजना की लाभार्थी सूची देखना चाहते हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको राजस्थान जन सूचना पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट jansoochna.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको “Schemes” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में “Palanhar” टाइप करके सर्च करना है।
- अब आपके सामने “Palanhar Yojana Beneficiary Information” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Palanhar Yojana and Beneficiaries Information (Beneficiaries List)” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको शहरी अथवा ग्रामीण में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।
- उसके बाद जिला, भुगतान वर्ष, पंचायत समिति/नगर निकाय आदि का चयन करके “खोजें” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पालनहार योजना राजस्थान 2021 List आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जायेगी।
Important Links
Palanhar Yojana Official Webiste | Click Here |
Palanhar Payment Status | Click Here |
Palanhar Yojana List | Click Here |
Palanhar Yojana Application Status | Click Here |
Palanhar Yojana Form PDF | Click Here |
Palanhar Yojana Notification | Click Here |
Rajasthan Jan Soochna Portal | Click Here |
Rajasthan SSO ID Registration | Click Here |
PBGRC | Home Page |
Rajashtan Palanhar Yojana Helpline Number
पालनहार योजना से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप निचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें अथवा ईमेल आईडी पर मेल करें।
- निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग फ़ोन नंबर 0141-2226604
- आधिकारिक वेबसाइट: sje.rajasthan.gov.in
- टोल फ्री नंबर: 1800-180-6127
FAQs (Frequently Asked Questions)
Ans: इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार अनाथ बच्चों या जिन बच्चों के माता-पिता गंभीर बीमारी से ग्रसित है, या जिन बच्चों के माता-पिता को आजीवन आरावास मिला है, या जिन बच्चों के माता-पिता दिव्यांग है, या तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चों के सामाजिक, आर्थिक एवं शेक्षणिक विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है।
Ans: इस योजना के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु के बालक / बालिका को 500/- रूपए प्रतिमाह, 6 वर्ष के बाद बालक / बालिका का स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000/- रूपए एवं वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए 2000/- रूपए प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं।
Ans: इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in/ है।
Ans: पालनहार योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया का उल्लेख हमने इस लेख में साझा किया है।
Ans: इस योजना से जुदा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127 है।
Ans: आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर पालनहार योजना फॉर्म PDF डाउनलोड कर सकते हो।
Ans: आप राजस्थान जन सूचना पोर्टल के माध्यम से पालनहार लाभार्थियों की सूची चेक कर सकते हो।
Ans: आप राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर जाएँ, Schemes पर क्लिक करें और Palanhar Yojana सर्च करें। उसके बाद “Palanhar Yojana Beneficiary List” पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण दर्ज करें और “खोजें” बटन पर क्लिक करें।