यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत जो पेंशन योजनाएं संचालित हैं, उनका विस्तृत निम्न प्रकार है:-

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना (UP Old Age Pension Scheme)

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना.

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Widow Pension Scheme)

इस स्कीम के अंतर्गत विधवा एवं निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें हर महीने पेंशन प्रदान की जायेगी।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Scheme)

शारीरिक एवं मानसिक रूप से विमंदित लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

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