इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता/दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:-

– आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

– इस योजना का लाभ केवल बालिका के जन्म होने पर ही प्रदान किया जाएगा।

– एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

– बालिका का परिवार गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।

पात्रता और दस्तावेज के बारे में पूरी तरह से जाननें के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

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