इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता/दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:-
– आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
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– इस योजना का लाभ केवल बालिका के जन्म होने पर ही प्रदान किया जाएगा।
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– एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
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– बालिका का परिवार गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
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