इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं:-
– आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
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– 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष एवं 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला इस योजना में आवेदन कर सकती है.
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– आवेदक द्वारा इनकम टैक्स नहीं भरा जाना चाहिए.
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– वृद्धजनों के पास आय का कोई स्थाई स्त्रोत नहीं होना चाहिए.
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– आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए.
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