UP Vidhwa Pension Yojana beneficiary list, applicaiton status, form, apply online at sspy-up.gov.in. केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के आर्थिक कल्याण के लिए समय-समय पर कई प्रकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का आरम्भ किया जाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित / विधवा महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने हेतु एक नयी योजना शुरू की गयी है। इस योजना का नाम “यूपी विधवा पेंशन योजना” हैं। इस योजना के अंतर्गत निराश्रित / विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख में हम आपको UP Vidhwa Pension Yojana 2021 से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहें हैं। इसलिए योजना से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरुर पढ़ें।
- UP Vidhwa Pension Yojana 2021
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
- Details of UP Vidhwa Pension Yojana 2021 in Hindi
- Vidhwa Pension Yojana UP के लाभ एवं विशेषताएं
- Widow Pension Amount in UP 2021
- यूपी विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता मानदंड
- विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- व्यक्तिगत विवरण
- बैंक का विवरण
- आय का विवरण
- दस्तावेज़ (Document) अपलोड करें
- Declaration (घोषणा)
- यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की प्रक्रिया
- यूपी विधवा पेंशन योजना लिस्ट 2021 ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया?
- Vidhwa Pension Yojana Form PDF UP Download कैसे करें?
- Important Links
- UP Vidhwa Penion Yojana Helpline Number
- FAQs (Frequently Asked Questions)
UP Vidhwa Pension Yojana 2021
पति की मृत्यु के उपरान्त विधवा महिलाओं को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि महिला स्वयं सक्षम नहीं है तो उसे आर्थिक समश्याओं से जूझना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। राज्य की ऐसी महिलाएं जो गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन कर रही है, एवं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है वह UP Vidhwa Pension Yojana 2021 में आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के पास आय का साधन बना रहेगा, जिससे उन्हें दैनिंक जीवन में पड़ने वाली आर्थिक जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी, एवं अच्छे से अपना गुजारा कर सकेंगी।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधवा / निराश्रित महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से विधवा / निराश्रित महिलाएं अच्छे से अपना जीवन-बसर कर सकेंगी, जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी एवं उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
Details of UP Vidhwa Pension Yojana 2021 in Hindi
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
सम्बंधित विभाग | महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | विधवा / निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य की विधवा / निराश्रित महिलाएं |
आर्थिक लाभ | 500/- रूपए प्रतिमाह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 18004190001 |
ईमेल आईडी | [email protected] |
Vidhwa Pension Yojana UP के लाभ एवं विशेषताएं
- यूपी विधवा पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला उम्मीदवारों को प्रतिमाह 500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना का लाभ विधवा / निराश्रित महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, जो गरीबी रेखा से निचे अपना जीवनयापन कर रहे हैं।
- UP Widow Pension Scheme के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करके विधवा महिलाएं अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगी।
- इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी, एवं विधवा / निराश्रित महिलाओं को अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति हेतु किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
- इस स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।
Widow Pension Amount in UP 2021
यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह 500/- रूपए यानि सालाना 6000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यूपी विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता मानदंड
Eligibility Criteria For UP Vidhwa Pension Yojana: इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:-
- इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश की विधवा / निराश्रित महिलाएं ही उठा सकती हैं।
- महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- सभी स्त्रोतों से प्राप्त महिला की पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि महिला पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं सकती है।
विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
Required Documents For UP Widow Pension Scheme 2021: इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत होने होंगे, जिनकी सूची निम्नप्रकार हैं:-
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card)
- राशन कार्ड (Ration Card)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (Husband’s Death Certificate)
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी (Bank Account Passbook)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (Passport Size Photo)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
UP Vidhwa Pension Yojana Apply Online: इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवार जो यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “निराश्रित महिला पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” की लिंक दिखाई देगी, इस पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद UP Vidhwa Pension Yojana Online Form खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी:-
व्यक्तिगत विवरण
यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म के इस सेक्शन में आपको अपना व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा, जो निम्न प्रकार है:-
- जनपद
- निवासी
- तहसील
- आवेदिका का नाम
- लिंग
- जन्म तिथि
- पति का नाम
- श्रेणी
- सम्पर्क सूत्र (मोबाइल न०)
- पूरा पता
बैंक का विवरण
फॉर्म के इस सेक्शन में आवेदक को बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा:-
- बैंक का नाम
- बैंक शाखा का नाम
- खाता संख्या
- आई0 एफ0 एस0 कोड
आय का विवरण
यहाँ पर आवेदक को अपनी पारिवारिक वार्षिक आय से सम्बंधित विवरण को दर्ज करना होगा:-
- तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र आवेदन संख्या
- तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र क्रमांक
दस्तावेज़ (Document) अपलोड करें
यूपी विडो पेंशन स्कीम फॉर्म के इस खंड में आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-
- अपलोड रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो
- अपलोड जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें
Declaration (घोषणा)
- अंत में आपको घोषणा पर टिक लगाकर एवं केप्चा कोड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपका Vidhwa Pension Online Registration हो जाएगा।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद आपको एक एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर मिलेगा।
- इस नंबर की सहायता से आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हो।
यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की प्रक्रिया
UP Widow Pension Scheme Application Status चेक करने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “निराश्रित पेंशन योजना” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “आवेदक लॉगिन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको स्कीम का चयन करके रजिस्ट्रेशन आईडी एवं रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको “Send OTP” बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा।
- आपको वह ओटीपी एवं केप्चा कोड दर्ज करके “Log In” बटन पर क्लिक करना होगा।
- लॉग इन होने के बाद “आवेदन की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Application Reference Number” दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद UP Vidhwa Pension Status 2021-2022 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।
यूपी विधवा पेंशन योजना लिस्ट 2021 ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया?
UP Vidhwa Pension Yojana List 2021: यदि आपने यूपी विधवा पेंशन योजना में आवेदन किया है, एवं आप जानना चाहते ही की आपका नाम up vidhwa pension beneficiary list है या नहीं तो आप निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करके अपनी नाम की जांच कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “निराश्रित महिला पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “पेंशनर सूची (2021-22)” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जनपद वाइज सूची खुल जायेगी।
- अब आपको अपने “जनपद” के नाम पर क्लिक करना है।
- जनपद के नाम पर क्लिक करने के बाद “विकासखंड” की सूची खुल जायेगी, अब आपको विकासखंड के नाम पर क्लिक करना है।
- विकासखंड के नाम पर क्लिक करने के बाद “ग्राम पंचायत” की सूची खुल जायेगी, अब आप जिस ग्राम पंचायत से है, उस पर क्लिक करें।
- ग्राम पंचायत पर क्लिक करने के बाद पंचायत की सूची खुल जायेगी।
- अब आप कुल पेंशनर्स के अंतर्गत दी गयी संख्या पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद ग्रामवार पेंशनर्स की सूची खुल जायेगी।
- इस सूची में आप अपने नाम की जांच कर सकते हैं।
- इस प्रकार ऊपर दी गयी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करके आप आसानी से up vidhwa pension yojana 2021 list ऑनलाइन देख सकते हैं।
Vidhwa Pension Yojana Form PDF UP Download कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “निराश्रित पेंशन योजना” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “आवेदन का प्रारूप” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद vidhwa pension form pdf आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- यहाँ से आप यूपी विधवा पेंशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो।
Important Links
SSPY UP Official Website | Click Here |
UP Vidhwa Pension Online Form | Click Here |
PBGRC | Click Here |
UP Vidhwa Penion Yojana Helpline Number
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18004190001 पर संपर्क करें।
FAQs (Frequently Asked Questions)
Ans: विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाएं सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकती है।
Ans: इस स्कीम के अंतर्गत 500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Ans: इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी।
Ans: आप विधवा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक उल्लेख हमने इस लेख में साझा किया है।
Ans: इस योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ है।
Ans: इस योजना का हेल्पलाइन नंबर 18004190001 है।