उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | UP Domicile Certificate Application Form PDF

Uttar Pradesh Domicile Certificate Application Form PDF: व्यक्ति को अपने निवास को प्रमाणित करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। निवास प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण एवं कानूनी दस्तावेज है। उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कई प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों जैसे: सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं (Scholarship Schemes) में आवेदन करने, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, लाइसेंस बनवाने, पानी / बिजली / गैस कनेक्शन आदि के लिए UP Domicile Certificate का उपयोग होता है।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

निवास प्रमाण पत्र में व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, थाना, क्षेत्र आदि विवरण दर्ज होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक जिन्होंने अभी तक यूपी निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate) नहीं बनवाया है, वह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। UP E District Portal के माध्यम से राज्य के नागरिक घर बैठे बड़ी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे नागरिकों के समय एवं धन दोनों की बचत होगी, एवं नागरिकों को Domicile/Residence Certificate बनवाने के लिए अनावश्यक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यूपी निवास प्रमाण पत्र 2021 बनवाने के लिए उम्मीदवार को किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आदि की जानकारी हम इस लेख में साझा कर रहें हैं।

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यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीएफ

निवास प्रमाण पत्र साधारणतः यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है प्रमाण पत्र धारण करने वाला व्‍यक्ति उस राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र का निवासी है। इस लेख में हम आपको UP Domicile Certificate Form PDF In Hindi | UP Niwas Praman Patra Form Download | यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड करने के लिए लिंक साझा कर रहें हैं एवं साथ ही उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके बारे में भी जानकारी प्रदान कर रहें हैं। इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश बनवाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया जानने के लिए लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।

UP Domicile Certificate Application Form PDF

लेख उत्तर प्रदेश मूल निवास पत्र ऑनलाइन आवेदन
राज्य उत्तर प्रदेश
सम्बंधित विभाग राजस्व विभाग (Revenue Department)
लाभार्थीराज्य के नागरिक
उपयोग सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों के लिए
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन / ऑफलाइन
साल 2021
ऑफिसियल वेबसाइटedistrict.up.gov.in
UP E Sathi Portal Click Here

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र की उपयोगिता

दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें कई प्रकार के सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यों में पड़ती है, उनमे से कुछ कार्य निम्नप्रकार हैं:-

  • सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए।
  • सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए।
  • स्कूल, कॉलेज एवं शेक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए।
  • छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए।
  • महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि बनवाने के लिए।
  • गैस, बिजली एवं पानी कनेक्शन आदि प्राप्त करने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।

Uttar Pradesh Domicile Certificate Validity

निवास प्रमाण पत्र की वैधता एक बार जारी होने के बाद जीवन पर्यंत रहती है। लेकिन यदि उम्मीदवार किसी दुसरे राज्य में रह रहा हैं, एवं उसके वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो इस स्थिति में निवास प्रमाण पत्र अवैध हो जाता है। इसके अलावा लाभार्थी यदि उसी राज्य में किसी दूसरी जगह रह रहा है, तो वह निवास प्रमाण पत्र को पुन बनवा सकता है, लेकिन इस स्थिति में पुराने निवास प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है।

यूपी निवास प्रमाण पत्र फॉर्म में भरी जाने वाली आवश्यक सूचनाएं

  • प्रार्थी का नाम
  • पिता / पति / संरक्षक का नाम
  • माता का नाम
  • पूर्ण पता
    • मकान नंबर
    • मोहल्ला / पोस्ट
    • जनपद
    • तहसील
    • थाना
    • ग्राम का नाम
  • मोबाइल नंबर
  • निवास की अवधि

यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक या आवेदक का परिवार 3 या इससे अधिक वर्षों से उत्तर प्रदेश में निवासरत होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • स्व घोषणा प्रमाण पत्र
  • शेक्षणिक दस्तावेज
  • ड्राइविंग लाइसेंन्स
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
यूपी राशन कार्ड लिस्ट 2021पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र उत्तरप्रदेश
UP Bhulekh 2021 (SSPY) UP Pension List 2021-22

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

UP Domicile / Residence Certificate Apply Online: उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे नागरिक जो घर बैठे मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको e District Uttar Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
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  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
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  • इस पेज में आपको “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण?” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
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  • अब पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं सुरक्षा कोड दर्ज करना होगा।
  • सभी विवरणों को दर्ज करने के बाद “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, आपको ओटीपी को निर्धारित बॉक्स में दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है।
  • सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन होना है।
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  • लॉगिन होने के बाद अगला पेज खुल जाएगा, इस पेज में आपको आवेदन भरें के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची खुल जायेगी, आपको “निवास प्रमाण पत्र” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
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  • अब फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता / पति का नाम, लिंग, आवासीय पता, आयु आदि दर्ज करें।
  • उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें एवं “Save” बटन पर क्लिक करें।
  • अब अगले पेज में आपके द्वारा दर्ज की गयी जानकारी दिखाई देगा, डिटेल्स को वेरीफाई करें और सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक कर आवेदन फीस भरें।
  • इस प्रकार आप घर बैठे यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

राज्य के ऐसे उम्मीदवार जो स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असक्षम हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करने यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं:-

  • सर्वप्रथम आपको तहसील कार्यालय / कॉमन सर्विस सेंटर / जन सुविधा केंद्र / नगर पालिका जाकर निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • हमारे उपयोगकर्ताओं की सुविधा की दृष्टि से इस लेख में हमने यूपी निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म की पीडीऍफ़ लिंक साझा की है। आप लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारियों को सही – सही दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • अब रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय में जमा करा दें।
  • आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारीयों द्वारा जांच की जायेगी।
  • इसके बाद आपको मूल निवास पत्र जारी कर दिया जाएगा।
  • इस प्रकार उपरोक्त प्रक्रिया का पालन कर आप निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की स्थिति कैसे जाने?

UP Domicile Certificate Application Status: ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, वह निचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करके आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स खुल जाएगा।
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  • यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके “सर्च‘ बटन पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद आवेदन की स्थिति आपके सामने खुल जायेगी।

निवास प्रमाण पत्र सत्यापन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको E District UP की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “प्रमाण पत्र का सत्यापन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स खुल जाएगा।
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  • यहाँ पर आपको Application Number & Certificate ID दर्ज करके “सर्च” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आप अपने निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते हैं।

निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?

निवास प्रमाण पत्र आप जन सेवा केंद्र या कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “सेवाएं” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ई- डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की सूची खुल जायेगी।
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  • यहाँ पर आपको “अधिवास प्रमाण पत्र” के सामने दिए गए “विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
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  • इस पेज में आपको “प्रारूप के लिए क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद यूपी निवास प्रमाण पत्र फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा।
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  • यहाँ से आप निवास प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

Important Links

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Helpline Number

इस लेख में हमने उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रियाओं के बारे में एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई है। लेकिन यदि फिर भी आपको यूपी निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो।

Sr. NoContact PersonPhone Noemail idOffice Address
1Ceg Help Desk0522-2304706[email protected]CeG, 1st Floor UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow 226 010

FAQs (Frequently Asked Questions)

Q: निवास प्रमाण पत्र क्या है?

Ans: निवास प्रमाण पत्र व्यक्ति के निवास को प्रमाणित करने वाला एक महत्वपूर्ण एवं कानूनी दस्तावेज होता है।

Q: उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

Ans: यूपी निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in है।

Q: Domicile Certificate हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सेवा शुल्क कितना देना होता है?

Ans: निवास प्रमाण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 30 रूपए सेवा शुल्क का भुगतान करना होता है।

Q: निवास प्रमाण पत्र का उपयोग किन-किन कार्यों में किया जाता है?

Ans: निवास प्रमाण पत्र का उपयोग स्कूल / कॉलेज में एडमिशन लेने, सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं में आवेदन करने, छात्रवृत्ति प्राप्त करने एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बनवाने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

Q: Residence certificate बनवाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

Ans: आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, शेक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर कार्ड आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।

Q: निवास प्रमाण पत्र की वैधता कब तक होती है?

Ans: निवास प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत होती है। लेकिन यदि आप किसी दुसरे राज्य में रह रहे हो निवास प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है।

Q: यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Ans: आप यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख हमने इस लेख में साझा किया है।

Q: यूपी निवास प्रमाण पत्र से सम्बन्धित हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans: यूपी निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर-0522-2304706 पर संपर्क करें।

Q: यूपी निवास प्रमाण पत्र फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?

Ans: इस लेख में हमने यूपी निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़ की लिंक साझा की है, आप लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो।

Updated: July 12, 2022 — 2:21 pm

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