(SSPY) UP Pension List 2021-22 | उत्तर प्रदेश पेंशन सूची डाउनलोड @sspy-up.gov.in

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SSPY UP Pension List 2021-22: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। इन सभी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY UP) को लांच किया गया है। राज्य के वृद्ध, विधवा, एवं विकलांग व्यक्ति UP SSPY Portal के माध्यम से यूपी पेंशन सूचि, नए पेंशन के लिए आवेदन, और स्टेटस चेक कर सकते है। इस लेख में हम आपको यूपी पेंशन लिस्ट 2021-22 से सम्बंधित जानकारी साझा कर रहें हैं। इसलिए लेख पर अंत तक बने रहें।

SSPY UP Pension List 2021-22 at sspy-up.gov.in

उत्तर प्रदेश पेंशन सूची में जिन लाभार्थियों का नाम होगा उन्हें राज्य सरकार द्वारा दी जाने पेंशन उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन जमा की जाती है। यदि आपके बैंक अकाउंट में पेंशन नहीं आ रही है तो SSPY UP Pension List 2021-22 में अपना नाम चेक कर लें। यदि आपका नाम कट गया है तो आप दोबारा UP Pension Scheme के लिए आवेदन करें। up pension list 2021-22 vridha / vidhwa / divyang district wise download करने के लिए आपको SSPY पोर्टल पर जाना होगा। ऑफिसियल पोर्टल के माध्यम से आप sspy-up.gov.in pension list 2021-22 में देख सकते हैं।

SSPY UP Pension List 2020-21

उत्तर प्रदेश पेंशन सूची का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाले एवं आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों, विधवा/निराश्रित/परित्यक्ता महिलाओं, एवं शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन-यापन कर सके। UP Pension List में राज्य के नागरिक अपना नाम देखकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं की उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं। इसलिए राज्य सरकार द्वारा पेंशन एकीकृत पोर्टल sspy-up.gov.in पर प्रतिवर्ष पेंशनर्स लिस्ट जारी की जाती है।

Key Highlights of UP Pension List 2021-22

Scheme Name UP Pension Scheme
Article About UP Pension List
Financial Year 2021-22
Objective उत्तर प्रदेश पेंशनर्स लाभार्थी सूची
Beneficiary Old / Widow / Disabled Citizen of Uttar Pradesh
Application Mode Online/Offline
Official website https://sspy-up.gov.in/

यूपी बृद्धावस्था/ विधवा/विकलांग पेंशन योजना के दी जाने वाली धनराशि

  • यूपी बृद्धावस्था पेंशन: 500 रूपए प्रतिमाह
  • यूपी विधवा पेंशन: 500 रूपए प्रतिमाह
  • यूपी विकलांग/निःशक्तता पेंशन: 500 रूपए प्रतिमाह
  • कुष्ठ रोगियों के लिए पेंशन: 2500 रूपए प्रतिमाह

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का प्रकार

यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत जो पेंशन योजनाएं संचालित हैं, उनका विस्तृत निम्न प्रकार है:-

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना (UP Old Age Pension Scheme)

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने हेतु सहयोग प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्ध नागरिको 800 रूपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह राशि उनके बैंक अकाउंट में जमा होती है। इस स्कीम के अंतर्गत देय प्रोत्साहन राशि से वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Widow Pension Scheme)

पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत की है। इस स्कीम के अंतर्गत विधवा एवं निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें 500/- रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी। इससे विधवा महिलाओं के पास आय का साधन बना रहेगा एवं वह उन्हें सम्मानपूर्वक जीविकोपार्जन करने में सहायता मिलेगी।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Scheme)

शारीरिक एवं मानसिक रूप से विमंदित लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वह सभी व्यक्ति जो 40% या इससे अधिक विकलांगता से ग्रसित है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए विकलांग व्यक्ति को राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40% या इससे अधिक का निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

UP Pension Scheme के लाभ एवं विशेषताएं

  • यूपी पेंशन स्कीम के अंतर्गत तीन पेंशन योजनाएं वृद्धावस्था, विधवा, एवं विकलांग पेंशन योजनाएं संचालित हैं।
  • इस स्कीम के अंतर्गत पेंशनभोगियों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
  • पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है।
  • उत्तर प्रदेश पेंशन योजना से लाभार्थियों के पास आय का साधन बना रहेगा।
  • इससे वह सम्मानपूर्वक, एवं आत्मनिर्भर होकर जीवन-यापन कर सकते हैं।
  • वृद्ध नागरिकों, विधवा महिलाओं, एवं विकलांग नागरिकों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।

UP Pension Scheme Statistics

पेंशनरवृद्धावस्था पेंशन योजनाविधवा पेंशन योजनादिव्यांग पेंशन योजना
जनरल4.5 lakh2.38 lakh1.54 lakh
एम आई एन2.68 lakh2.03 lakh1.09 lakh
ओबीसी18.94 lakh7.89 lakh4.35 lakh
एससी11.55 lakh4.64 lakh1.88 lakh
एसटी0.1 lakh0.01 lakh0.003 lakh

Eligibility Criteria for UP Pension Scheme (पात्रता मानदंड)

  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • इस योजना का लाभ वृद्ध, विधवा, एवं विकलांग व्यक्ति ही उठा सकते हैं.
  • आवेदक बीपीएल श्रेणी परिवार से होना है.
  • उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए.

नोट: अन्य पात्रता मानदंड विभिन्न पेंशन योजनाओं के अनुसार हैं।

Required Documents for UP Pension Scheme (आवश्यक दस्तावेज)

  • पहचान प्रमाण (वोटर आई.डी., आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस)
  • निवास प्रमाण (आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली/पानी बिल)
  • जन्म / आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

(SSPY) UP Pension List 2021-22: उत्तर प्रदेश पेंशनर्स सूची @sspy-up.gov.in

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी पेंशन योजना राज्य के जरूरतमंद एवं बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वृद्ध, विधवा, एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गयी है। up vridha pension list 2021-22, vidhwa pension list up 2021-22, viklang pension list up 2021-22 कैसे देखते हैं, इसकी जानकारी हमने इस लेख में साझा की है। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स सूची 2021-22 देखने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें।

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना लिस्ट | UP Old Age Pension List

  • सर्वप्रथम आपको SSPY UP Pension Portal की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “वृद्धावस्था पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
sspy up pension list
  • इस पेज में आपको “पेंशनर सूची (2020-21)” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
sspy up old age pension list
  • इसके बाद आपको जनपद, विकासखंड, एवं ग्राम पंचायत का चयन करना होगा.
  • चयन करने के बाद आपको “कुल पेंशनर्स” के अंतर्गत दी गयी संख्या पर क्लिक करें.
  • क्लिक करने के बाद वृद्धावस्था पेंशन ग्रामवार पेंशनर्स की सूची खुल जायेगी.

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना सूची | Vridha Pension List UP 2021-22

  • सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “निराश्रित महिला पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • अब अगले पेज में आपको “पेंशनर सूची (2021-22)” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
up widow pension scheme
  • इस पेज में आपको जनपद, विकासखंड और उसके बाद ग्राम पचायत का चयन करना होगा.
  • उसके बाद “कुल पेंशनर्स” के अंतर्गत दी गयी संख्या पर क्लिक करें.
  • अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर विधवा पेंशन योजना सूची खुल जायेगी.

यूपी विकलांग पेंशन योजना लिस्ट | Viklang Pension List UP 2021-22

  • सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश (SSPY UP) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “दिव्यांग एवं निराश्रित पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने बाद अगला पेज खुल जाएगा.
  • इस पेज में आपको “पेंशनर सूची (2021-22)” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
up viklang pension list
  • इसके बाद आपको जनपद, विकासखंड, एवं ग्राम पंचायत का चयन करना होगा.
  • उसके बाद “कुल पेंशनर्स” के अंतर्गत दी गयी संख्या पर क्लिक करें.
  • अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यूपी विकलांग पेंशन योजना सूची खुल जायेगी.

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना आवेदन की प्रक्रिया (Apply Online)

उत्तर प्रदेश में संचालित वृद्धा, विधवा, अथवा विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-

वृद्धावस्था पेंशन योजना

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
up pension scheme
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “वृद्धावस्था पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
up old age pension scheme
  • इस पेज में आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
up old age pension shceme application form
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद “UP Old Age Pension Scheme Application Form” खुल जाएगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, एवं आय का विवरण दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन आवेदन कर सकते हो।

निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए

  • सर्वप्रथम आपको SSPY UP की ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “निराश्रित महिला पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद UP Widow Pension Scheme Application Form खुल जाएगा।
up widow pension scheme application form
  • इस फॉर्म में आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप ऑनलाइन यूपी विधवा पेंशन योजना में आवेदन कर सकेंगे।

विकलांग पेंशन योजना के लिए

  • सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल यूपी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद UP Divyang Online Application Form खुल जाएगा।
up handicapped pension scheme
  • इस फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण आदि दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आवश्यक दस्तावेज एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक ऑनलाइन विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।

आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

SSPY UP Pension Status: उत्तर प्रदेश Old Age, Widow, Handicapped SSPY UP Beneficiary Status चेक करने के लिए निचे दिए गए चरणों को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग एवं कुष्ठ पेंशन में से आपने जिस पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है, उस स्कीम का चयन करें।
  • स्कीम का चयन करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “आवेदक लॉगिन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा।
sspy up login
  • यहाँ पर आपको सबसे पहले स्कीम का चयन करना है।
  • उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी एवं मोबाइल नंबर दर्ज करके “Send OTP” बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपको ओटीपी प्राप्त होगा।
  • आपको वह ओटीपी एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • लॉगिन होने के बाद आपको “आवेदन की स्थिति” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको आवेदन संख्या डालकर “Search” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आवेदन की स्थिति आपके सामने खुल जायेगी।

Feedback / सुझाव दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “संपर्क करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “फीडबैक दर्ज करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फीडबैक फॉर्म खुल जाएगा।
feedback
  • इस फॉर्म में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, विषय, विवरण, रेटिंग एवं केप्चा कोड दर्ज करके “Submit Your Feedback” बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप सुझाव दर्ज कर सकते हो।

Important Links

SSPY UP Official WebsiteClick Here
SSPY UP Old Age Pension ListClick Here
Widow Penion ListClick Here
Hadicapped Pension ListClick Here
Apply OnlineOld Age | Widow | Handicapped
PBGRC HomeClick Here

SSPY UP Helpline Number

इस लेख में हमने उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था, विधवा, एवं विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है यदि आपको यूपी पेंशन स्कीम से सम्बंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर 18004190001 पर कॉल कर सकते हैं.

FAQs (Frequently Asked Questions)

SSPY UP Pension List क्या है?

Ans: यह यूपी में संचालित पेंशन योजनाओं की ऑनलाइन सूची है, इस सूची के आधार पर पेंशनर यह सुनिश्चित कर सकते हैं, की उनका नाम पेंशन योजना में है या नहीं।

SSPY UP Pension List कैसे देखें?

सर्वप्रथम ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएँ। उसके बाद वृद्धावस्था, विधवा, अथवा विकलांग पेंशन योजना में से किसी एक का चयन करने। अगले पेज में आपको “पेंशनर्स सूची” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आवश्यक विवरणों का चयन करें। इस प्रकार आप ऑनलाइन यूपी पेंशनर्स सूची देख सकते हैं।

यूपी पेंशन स्कीम क्या है।

इस स्कीम के अंतर्गत वृद्ध, विधवा महिलाओं, एवं विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना में कितने प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित है?

UP Pension Scheme के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, एवं विकलांग पेंशन योजनाएं संचालित हैं।

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?

Ans: वृद्धवस्था पेंशन योजना में 800 रूपए पेंशन मिलती है।

विधवा पेंशन योजना एवं विकलांग पेंशन योजना में कितने पैसे मिलते हैं?

यूपी विधवा पेंशन योजना एवं विकलांग पेंशन योजना में 500/- रूपए मिलते हैं।

SSPY UP Pension Scheme में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आप उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in के माध्यम कर सकते है। आवेदन की पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख इस लेख में ऊपरवर्णित है।

यूपी पेंशन स्कीम से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

इस स्कीम से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in है।

SSPY UP Pension Scheme से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर क्या है?

इस पेंशन स्कीम से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर 18004190001 है।

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