(Rajssp) राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, स्टेटस, सूची 2021-22 @rajssp.raj.nic.in

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2022 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन rajssp.raj.nic.in पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर ऑनलाइन पंजीयन करके social security pension scheme का लाभ उठा सकते है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान आवेदन फॉर्म से जुडी पूरी जानकारी नीचे पढ़े और ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जायेगी। पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जायेगी। दोस्तों, इस लेख में हम आपको Rajasthan Old Age Pension Scheme में आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि जानकारी प्रदान कर रहें हैं. इसलिए आपसे अनुरोध है की लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2022 (Rajssp Old Age Pension)

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2022- बुजुर्ग नागरिकों के पास आय का कोई साधन नहीं होता है. इसलिए उन्हें दैनिक जीवन निर्वाह में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं. उन्हें दैनिक जीवन में पड़ने वाली आर्थिक जरूरतों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए Rajasthan vridhavastha pension yojana 2022 की शुरुआत की गयी है.

राजस्थान वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के वृद्ध नागरिकों को ₹750 एवं 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के नागरिकों ₹1000 प्रदान किये जाते हैं. इस योजना में आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते है. यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको Rajasthan SSO ID के माध्यम से कर सकते हैं, इसके अलावा आप ईमित्र संचालक के पास जाकर भी आवेदन कर सकते है, और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

rajasthan vridhavastha pension yojana

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध नागरिकों को बुढ़ापे में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर न होना पड़े इसलिए उन्हें प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है. इससे वृद्धजन आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं अच्छे से जीवनयापन कर सकेंगे. राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के नागरिकों को 750 रूपए एवं 75 वर्ष से अधिक के नागरिको को 1000 रूपए मासिक पेंशन प्रदान की जानी है.

About Rajasthan Old Age Scheme 2022

योजना का नाम राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना
राज्य राजस्थान
सम्बंधित विभाग समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग
उद्देश्य वृद्ध नागरिकों को पेंशन प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के वृद्ध नागरिक
आवेदन करने का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in/

Rajasthan Vridhavastha Pension Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना का लाभ 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष एवं 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला उठा सकती है.
  • इस योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के वृद्ध महिला/पुरुष को 750 रूपए एवं 75 वर्ष से अधिक बुजुर्ग नागरिकों को 1000 रूपए हर महीने प्रदान किये जाएंगे.
  • इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है.
  • इस वृद्ध नागिरक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे.
  • उनके जीवन स्तर में सुधार होगा.
  • Old Age Pension Scheme Rajasthan के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
  • वृद्धा पेंशन योजना राजस्थान के पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (RAJSSP) को विकसित किया गया है.
  • RajSSP Portal के माध्यम से पेंशनर्स भुगतान की स्थिति, लाभार्थी सूची आदि जानकारी प्राप्त सकेंगे.

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष एवं 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला इस योजना में आवेदन कर सकती है.
  • आवेदक द्वारा इनकम टैक्स नहीं भरा जाना चाहिए.
  • वृद्धजनों के पास आय का कोई स्थाई स्त्रोत नहीं होना चाहिए.
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए.

Rajasthan Vridhavastha Pension Yojana 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज

Required Documents for Old Age Pension Scheme: इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं:-

  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

पात्रता की जांच कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार जो वृद्धावस्था पेंशन योजना राजस्थान में आवेदन करना चाहते हैं, वह राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर अपनी पात्रता की जांच कर लें, पात्रता की जांच करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

Check Pensioner Eligibility By Janaadhaar

  • सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाएँ।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “Check Pensioner Eligibility By Janaadhaar” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
check old age pension eligibility crierria
  • इस पेज में आपको JanaadhaarId/EnrollmentId एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Check” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आप ओल्ड एज पेंशन स्कीम की पात्रता जान पाएंगे।

Check Pensioner Eligibility By Criteria

  • सबसे पहले आप सोशल सिक्योरिटी पेंशन राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
  • उसके बाद “Reports” पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “Check Pensioner Eligibility By Criteria” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
Check Pensioner Eligibility By Criteria
  • इस पेज में आपको लिंग, आयु, श्रेणी, बीपीएल टाइप, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, और विकलांगता का प्रतिशत आदि विवरण दर्ज करें।
  • सभी विवरण दर्ज करने के बाद “Check” बटन पर क्लिक करें।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आप पात्रता जान पाएंगे।

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया

  • राजस्थान ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने नज़दीकी ईमित्र केंद्र पर जाएँ.
  • अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जरूर लेकर जाएँ.
  • वहां पहुंचकर ई-मित्र संचालक से वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कहें.
  • ई-मित्र केंद्र संचालक द्वारा आवेदन फॉर्म भर जाने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा.
  • इस नंबर के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं.
  • आपकी पेंशन स्वीकृत हो जाने पर इसकी सूचना आपको मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से मिल जायेगी.

आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

Pensioner Online Status: आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको ऑफिसियल वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाना होगा।
  • उसके बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “Pensioner Online Status” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद बाद अगला पेज खुल जाएगा।
online pensioners application status
  • इस पेज में आपको एप्लीकेशन नंबर एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Show” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद On Line Pensioner Application Status आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

Rajasthan Old Age Pension List देखने की प्रक्रिया

Rajasthan Vridhvastha Pension Yojana Beneficiary Report: राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना की सूची देखने के लिए निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” मेनू के लिंक पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद अगले पेज में आपको “Beneficiary Report” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो खुल जायेगी।
  • इस पेज में आपको पहले जिला, उसके बाद ब्लॉक, ग्राम पंचायत, एवं वार्ड के नाम का चयन करना है।
  • चयन करने के बाद राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जायेगी।

Pension Payment Register देखने की प्रक्रिया

पेंशनर्स ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से अपने पेंशन सम्बन्धी भुगतान के बारे में ऑनलाइन जानकारी हांसिल कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

  • सर्वप्रथम आपको ऑफिसियल वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “Reports” मेनू पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अगले पेज में आपको “Pension Payment Register” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
pension payment register
  • इस पेज में आपको सैंक्शन नंबर एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Show Report” बटन पर क्लिक करना है।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद पेंशन भुगतान की जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जायेगी।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया निम्नप्रकार है:-

  • सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी पेंशन राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
  • उसके बाद “Reports” मेनू के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “Pensioner Complaint” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पेंशन कंप्लेंट फॉर्म खुल जाएगा।
pensioners complaint
  • इस फॉर्म में आपको एप्लीकेशन नंबर, नाम, कैप्चा कोड एवं शिकायत दर्ज करके “Save” बटन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हो।
Official WebsiteClick Here
Old Age Application Form PDFClick Here
PBGRC HomeClick Here

RajSSP Helpline Number

FAQs (Frequently Asked Questions)

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?

इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।

राजस्थान ओल्ड एज पेंशन स्कीम में कितनी पेंशन दी जाती है?

इस स्कीम के अंतर्गत 75 वर्ष से कम को ₹750 एवं 75 वर्ष व अधिक को ₹1000 प्रदान किये जाते है।

Rajasthan Old Age Pension Scheme में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस योजना में ऑनलाइन आवेदन आप राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके आलावा आप ईमित्र, सहज जन सेवा केंद्र, अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन हेतु किन-किन दस्तावेजों की जरुरत होगी?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों की जरुरत होगी।

बृद्धा पेंशन लिस्ट राजस्थान कैसे देखें?

आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन के एकीकृत पोर्टल rajssp.raj.nic.in पर जाकर Rajasthan Old Age Pension List देख सकते हैं।

राजस्थान पेंशन योजना से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें?

आप अपने जिले के उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी या कोषालय ऑफिस में संपर्क करें, इसके आलावा आप हेल्पलाइन नंबर 0141-5111007, 5111010, 2740637 पर कॉल कर सकते हैं।

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